नमस्कार हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 88949 86499 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कैसे उठाए लाभ,कोंन होगा पात्र। – News Today Himachal

News Today Himachal

Latest Online Breaking News

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कैसे उठाए लाभ,कोंन होगा पात्र।

😊 Please Share This News 😊

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कैसे उठाए लाभ,कोंन होगा पात्र।

गिरीश ठाकुर 

न्यूज़ टुडे हिमाचल 12 मार्च चौपाल:

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई है।
असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक है। देश में ऐसे करीब 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। परिवार पेंशन के रूप में पेंशन। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।
यह योजना असंगठित क्षेत्रों के उन श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाएगी।
पात्रता मापदंड इस प्रकार होंगे:-
असंगठित कामगार (यूडब्ल्यू) के लिए,प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच। मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम नहीं होना चाहिए।संगठित क्षेत्र में कार्यरत (EPFO/NPS/ESIC के सदस्य)
एक आयकर दाता उसके पास होना चाहिए,आधार कार्ड IFSC के साथ बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या उपलब्ध हो।
आवेदन कैसे करें:-
चरण 1: इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम सीएससी केंद्र का दौरा करेगा।
चरण 2:नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
आधार कार्ड
आईएफएससी कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)
चरण 3: नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।
चरण 4:
वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि की कुंजी-इन करेगा।
चरण 5:
वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
चरण 6:पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा।
चरण 7: सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार देय मासिक अंशदान की स्वतः गणना करेगा।
चरण 8:लाभार्थी वीएलई को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।
चरण 9: नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आगे लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
चरण 10:एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (स्पैन) उत्पन्न होगी और श्रम योगी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]