अनुबंध सेवा को वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ के लिए गिना जाए: हाईकोर्ट।
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अनुबंध सेवा को वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ के लिए गिना जाए: हाईकोर्ट।
न्यूज़ टुडे हिमाचल ब्यूरो शिमला:
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवा को वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अस्थायी नियुक्ति के लिए सेवा लाभों का विस्तार विभिन्न नामकरण के साथ समान अस्थायी नियुक्ति पर समान रूप से लागू होता है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया।
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