नमस्कार हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 88949 86499 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , नगर निगम में विधायकों को वोट का अधिकार, एक ही कानून पर दो राय कैसे : बिंदल – News Today Himachal

News Today Himachal

Latest Online Breaking News

नगर निगम में विधायकों को वोट का अधिकार, एक ही कानून पर दो राय कैसे : बिंदल

😊 Please Share This News 😊

नगर निगम में विधायकों को वोट का अधिकार, एक ही कानून पर दो राय कैसे : बिंदल

न्यूज़ टुडे हिमाचल ब्यूरो शिमला:

शिमला : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा की नगर निगम के महापौर और उपमहापौर के चुनावो में विधायकों को दिया गया वोट का अधिकार कानून में पूर्व से ही निहित है, यह अनुचित प्रतीत होता है।
अनुचित इसलिए क्योंकि चंद दिन पहले मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार के सचिवों द्वारा सभी विभिन्न जिलाधीशों के आग्रह पर एक स्पष्टीकरण दिया गया था, जिसमें इस चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत विधायकों को वोट डालने का अधिकार नहीं है।
जिस एक्ट और कानून का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अपना वाक्य जनता के समक्ष रख रहे हैं, इन्हीं की सरकार के सचिवों ने इसी कानून का हवाला देते हुए वोट न होने का स्पष्टीकरण दिया था। तत्पश्चात चंद दिनों के बाद स्पष्टीकरण को बदलते हुए नए सिरे से एक और स्पष्टीकरण दिया गया जिसमे विधायको को वोट का अधिकार मिल गया, अब यह बात वही सरकार, वही अधिकारी, मुख्यमंत्री ,कानून, एक्ट और प्रावधान दे रहे हैं जो सिस्टम में पहले से थे।
एक ही वाक्य को दो बार अलग प्रकार से कैसे प्रस्तुत किया जाता सकता है, यह हैरानी की बात है। हमारा मानना यह है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार असमंजस की स्थिति में है और केवल मात्र अपने राजनीतिक लाभ के लिए अनेकों पत्राचार कर रही है और इससे हिमाचल प्रदेश में एक कानूनहीनता का नकारात्मक वातावरण खड़ा करने का प्रयास कर रही है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]