हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के तत्वाधान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवत में विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
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हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के तत्वाधान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवत में विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
न्यूज़ टुडे हिमाचल ब्यूरो चौपाल 27 जून, 2024ः– हिमाचल प्रदेश स्टेट ईलैक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा सूचना प्रबन्धन की बढ़ती हुई आवश्यकता और उपयोग के मध्यनजर एवं नियामक आयोग के निर्देशानुसार विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में आज विद्युत मंडल चैपाल के अतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवत में पब्लिक इंट्रेक्शन कार्यक्रम के तहत जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए बोर्ड के कंसलटैंट (पी0आर0) अनुराग पराशर ने जानकारी देते हुए ईंज आॅफ डुईंग बिजनेस, विद्युत सुरक्षा बचाव, सौर ऊर्जा जैसे गम्भीर मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही सुचना देना सभी विभागों के कर्मचारियों का कर्तव्य है और बोर्ड के कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंनेेे कहा कि प्रमाणित विद्युत उपकरणों को ही बाजार से खरीद कर प्रयोग में लाएं तथा पल्ग के साथ ही उपकरणों का इस्तेमाल करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में तथा बरसात के मौसम में पेड़ और बिजली के खंभों के पास नहीं जाना चाहिए। आम तौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग अपने पालतू जानवरों को घरों के नजदीक बिजली के खम्बों में बांध देते हैं जो कि एक लापरवाही का कारण है और कभी भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड सकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रति सावधानी ही दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने कहा कि विद्युत शिकायतों के लिए बिजली बोर्ड के टोल फ्री नम्बर 1800-180-8060 या 1912 स्थापित किया गया है, जिसमे विद्युत से सम्बन्धित शिकायतें की जा सकती है। उन्होंने उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लेते समय दी गई सिक्योरिटी राशि के ऊपर सालाना ब्याज राशी प्रत्येक वर्ष 30 जून के पश्चात प्रदान किए जाने का प्रावाधानों के बारे में भी अवगत करवाया। इस अवसर पर उपस्थित सहायक अभियन्ता ईं0 हिमांशु नैनवाल ने बैठक के दौरान उपभोक्ताओं को बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं के प्रावधान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेक्शन 126 के अतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है यानि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग पर भारी राशि चुकानी पड़ती है व सेक्शन 135 के अतर्गत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशि के साथ जेल की सजा का प्रावधान है।
इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुरेन्द्र चैहान जी ने बोर्ड का धन्यवाद किया। इस बैठक के दौरान अध्यापकों तथा विद्यार्थियों सहित बोर्ड के कनिष्ठ अभियन्ता ईं0 नरायण चैहान सहित देव शर्मा तथा के0डी0 शर्मा भी उपस्थित रहे।
बैठक में भाग लेते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवत के छात्र, अध्यावक एवं बोर्ड के अधिकारी गण।
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