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चमियाणा में OPD के संचालन पर रोक हाईकोर्ट के कड़े आदेश

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चमियाणा में OPD के संचालन पर रोकहाईकोर्ट के कड़े आदेश

 

न्यूज़ टुडे हिमाचल बियुरो शिमला, प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाणा हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों की ओपीडी के संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह रोक लगाते हुए कहा कि जब तक चमियाणा हॉस्पिटल तक सड़क की मेटलिंग कर पक्का नहीं कर लिया जाता और जब तक सड़क को सुरक्षित तथा वाहन योग्य नहीं बना लिया जाता, तब तक आईजीएमसी शिमला में ही यह सारी ओपीडी लगेगी। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर स्टेट्स रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि चमियाणा अस्पताल में न तो कोई केंटीन है और न ही वहां तक मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को शिमला शहर से पहुंचाने के लिए सुरक्षित सड़क। रिपोर्ट में बताया गया था कि आईजीएमसी के प्रधानाचार्य को एचआरटीसी से बसें उपलब्ध करवाने को कहा गया था परंतु एचआरटीसी ने बसों और स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए बसें उपलब्ध करवाने से इंकार कर दिया। चमियाणा अस्पताल परिसर में केमिस्ट की दुकान तक नहीं है। स्टाफ और चिकित्सकों को रहने के आवास नहीं है। तीन किलोमीटर सड़क तक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। वहां कोई पुलिस पोस्ट भी नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव व लोक निर्माण विभाग को 31 अक्टूबर तक स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए।

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