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किन्नौर की शूधारंग पंचायत के पूर्व सचिव के खिलाफ  खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ़ क्र्प्शन ऐक्ट 17 ए के तहत  एफआईआर दर्ज।

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किन्नौर की शूधारंग पंचायत के पूर्व सचिव के खिलाफ  खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ़ क्र्प्शन ऐक्ट 17 ए के तहत  एफआईआर दर्ज।

 

न्यूज़टुडे हिमाचल बीयूरो 25 जुलाई रिकोंगपिओ: ज़िला किन्नौर की ग्राम पंचायत शूधारंग के पूर्व पंचायत सचिव के ख़िलाफ़ स्टेट विजिलेंस ने शिकंजा कस दिया है। यह पंचायत ज़िला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपीओ के समीप ही है l वहाँ जाँच एजेंसी ने पूर्व पंचायत सचिव पर 43 लाख का फर्जीवाडे के आरोप मे एफआइआर दर्ज कर दी है। पूर्व पंचायत सचिव के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ़ क्र्प्शन ऐक्ट 17 ए के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ज़िला पंचायत अधिकारी को बार बार शिकायत मिलने के बाद यह मामला विजिलेंस तक पहुँचा। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा शुरूआती जाँच पूरी होते ही शनिवार को विजिलेंस ने एफआइआर दर्ज कर दी। बताया जा रहा है कि 2015-16 में पंचायत सचिव पर आरोप लगे थे।

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