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चौपाल: लिंगजार पेड़ कटान मामले में  आरओ वन रेंज सरैन, (चौपाल मंडल) पुरषोत्तम ठाकुर के बयान पर आईपीसी की धारा 379, व 32,33 आईएफ एक्ट के तहत मामला दर्ज।

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चौपाल: लिंगजार पेड़ कटान मामले में  आरओ वन रेंज सरैन, (चौपाल मंडल) पुरषोत्तम ठाकुर के बयान पर आईपीसी की धारा 379, व 32,33 आईएफ एक्ट के तहत मामला दर्ज।

गिरीश ठाकुर 

न्यूज़ टुडे हिमाचल ब्यूरो चौपाल:

 

लिंगजार पेड़ कटान मामले में  आरओ वन रेंज सरैन, (चौपाल मंडल) पुरषोत्तम ठाकुर के बयान पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 379, व 32,33 आईएफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुरषोत्तम ठाकुर  द्वारा पुलिस को दिए बयान के अनुसार कुछ दिनों पूर्व लिंगजार के प्रधान सुरेंद्र, रिंकू पुत्र स्वर्गीय  शिवराम व नरेन्द्र पुत्र स्व. कांशी राम  निवासी ग्राम भटना, डाकघर सरैन, तहसील चौपाल से चीउना में क्रिकेट मैदान बनाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ था,और आशंका के आधार पर विभाग ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

डीएफओ चौपाल अंकित कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि विभाग के कर्मचारियों ने अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के 22 मुंडे चिन्हित कीए है। वही उस क्षेत्र के सभी डीडी धारकों की की टीडीके राइट्स 10 वर्षों के लिए निरस्त किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि बिट गार्ड व वन खंड अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

 

 

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