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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय।

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
बैठक में ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023’ के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक द्वारा ऋण की किश्त के वितरण के उपरान्त तीन माह के भीतर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रैफर्ड बैंक के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

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