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क्रोना वायरस के खतरे के चलते जिला में आयोजित होने वाले सभी मेले, त्यौहार, खेल,  अथवा बड़े आयोज  स्थगित करने के आदेश।

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 क्रोना वायरस के खतरे के चलते जिला में आयोजित होने वाले सभी मेले, त्यौहार, खेल,  अथवा बड़े आयोज  स्थगित करने के आदेश।

गिरीश ठाकुर

न्यूज़ टुडे हिमाचल बीयूरो 14 मार्च शिमला: जिला दण्डाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना के तहत जिला में आयोजित होने वाले सभी मेलों, त्यौहारों, खेल, टूरनामेंट अथवा बड़े आयोजनों, जिसमें भीड़ या अधिक संख्या में लोगों के एकत्रीकरण की संभावना हो, को कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत स्थगित कर दिया है।
उन्होंने कहा कि किसी निश्चित समय से सम्बद्ध धार्मिक आयोजनों में जहां जाना आवश्यक हो वहां लोगों को पर्याप्त मात्रा में बचाव के संबंध में जानकारीयुक्त व जागरूकता संबंधी प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में आयोजकों द्वारा साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला, जिला कार्यक्रम अधिकारी शिमला (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों, सभी उपमण्डल आयुर्वेदिक अधिकारियों, सभी चिकित्सा अधिकारियों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) और मेडिकल अधिकारियों तथा सभी स्वास्थ्य सुपरवाईजरों तथा सभी स्वास्थ्य ऐजुकेटरों को कोरोना संक्रमण के संभावित खतरों के संबंध में बचाव के लिए निगरानी कर्मी नियुक्त किया है।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना के तहत कोरोना संक्रमण के संभावित अथवा संक्रमित रोगी द्वारा जांच के लिए पर्याप्त सहयोग न करने अथवा निगरानी कर्मियों के निर्देशों की अवहेलना करते हुए पाए जाने या रोग के निवारण के लिए ईलाज के उपाय को नजरअंदाज करने वाले व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अमल में लाने के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारियों, उपमण्डल दण्डाधिकारियों तथा जिला के सभी कार्यकारी दण्डाधिकारियों, सहायक आयु क्त, उपायुक्त, जिला राजस्व अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक आईजीएमसी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला निगरानी अधिकारी, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला पंचायत अधिकारी तथा सभी खण्ड विकास अधिकारियों और खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को इनके प्रति कार्यवाही अमल में लाने के लिए अधिकृत किया है।
अगर संभावित रोगी बच्चा है तो यह कार्यवाही उनके अभिभावक अथवा परिवार के बड़े सदस्यों के प्रति अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

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