शिमला : शिमला में चिट्टा तस्करी का बड़ा खुलासा 9.480 ग्राम चिट्टे के साथ तीन गिरफ्तार,एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल..!
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शिमला : शिमला में चिट्टा तस्करी का बड़ा खुलासा 9.480 ग्राम चिट्टे के साथ तीन गिरफ्तार,एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल..!
न्यूज टुडे हिमाचल ब्यूरो शिमला:
राजधानी शिमला में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच पुलिस के लिए गंभीर चिंता पैदा करने वाला मामला सामने आया है। चिट्टा (हेरोइन) तस्करी के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। इस घटना ने नशे के नेटवर्क में वर्दी की संलिप्तता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुलिस के अनुसार, बुधवार देर रात विशेष सेल की टीम कालका–शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शोघी बैरियर के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन से 9.480 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया, जिसके बाद कार में सवार तीनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास कुमार (32) निवासी नौहराधार, जिला सिरमौर, गौरव भारद्वाज (23) निवासी जोगिंदर नगर, जिला मंडी और राहुल कुमार (35) निवासी जुन्गा, जिला शिमला के रूप में हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि राहुल कुमार हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है और शिमला में तैनात था, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि चिट्टा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। साथ ही आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसमें सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नशा तस्करी में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। हाल ही में चिट्टा तस्करी के मामलों में शामिल एक इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।
इसी क्रम में शिमला जिले में अवैध शराब के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना सुन्नी क्षेत्र के हरलोटी इलाके में गश्त के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से ‘ऊना नंबर-1’ ब्रांड की 24 बोतलें शराब बरामद की गई हैं। आरोपी नोकू राम के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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